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Hostel Rules & Regulations : Hostel Rules & Regulations of the College

छात्रावास अनुशासन नियम (विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. पृ.न.क्र. / बै.शा. / प्र.मं. - 96.05/2015 / 1645 दिनांक 10.07.2015 के तारतम्य में) छात्रावास में निवासरत छात्र - छात्राओं को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

  • 1. छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों को आपस में बिना भेदभाव / बैरभाव के शालीनतापूर्वक व्यवहार करना होगा। किसी को धमकी देना, भड़काना व अनुशासनहीनता को सह देना अवैधानिक है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक, केयर टेकर तथा अनुलग्न कर्मचारियों से तालमेल बनाये रखना होगा।
  • 2. यदि कोई समस्या है, तो क्रमशः विंग प्रिफेक्ट, केयर टेकर अथवा छात्रावास अधीक्षक की जानकारी में लाना होगा, जो समस्या का निराकरण करा सकेंगे।
  • 3. छात्रावास में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होगी, जिसका प्रत्येक छात्र एवं छात्र प्रतिनिधियों को पालन करना होगा ।
  • 4. छात्रावास में जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव करना अवैधानिक है ।
  • 5. छात्रावास परिसर में साफ-सफाई रखना छात्रों एवं कर्मचारियों का संयुक्त दायित्व है, छात्रावास में उपलब्ध सामग्रियों का नुकसान होने पर छात्रों को भरपाई करना होगा ।
  • 6. छात्रावास में बिना अनुमति / सूचना के किसी भी मेहमान, परिजन या दोस्तों को रखा जाना अवैधानिक होगा ।
  • 7. बालिकायें सायं 7.30 बजे के पश्चात् तथा बालक रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् न ही छात्रावास में प्रवेश कर सकेंगे और न ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति होगी ।
  • 8. बिजली तथा पानी के उपयोग में मितव्ययिता बरतना होगा। बिना कारण अथवा बंद कमरें में लाईट, पंखा चालू रहने पर संबंधितों को दण्डित किया जायेगा ।
  • 9. रात्रि 10.00 बजे के बाद टी.वी. बंद करना होगा तथा कोई भी विद्यार्थी अपने कमरें में वाटर हीटर, ईडक्शन चूल्हा आदि नहीं रखेंगे ।
  • 10. सभी छात्रों को मेस की सदस्यता लेना अनिवार्य है तथा भोजन डाईनिंग हॉल में ही करना होगा
  • 11. छात्रावास परिसर में घातक हथियार, विषैले या मादक पदार्थ रखना, जुआ खेलना, धुम्रपान एवं मदिरापान अवैधानिक है।
  • 12. छात्रावास संचालन संबंधी कार्य में प्रीफेक्ट छात्रावास अधीक्षक को सहायता करेंगे। अतः सभी छात्र उनका अनुशरण करेंगे ।
  • 13. छात्रावास नियमों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायेगा, उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध प्रीफेक्ट एवं हास्टल वार्डन को दंडात्मक एवं निषिद्धात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।
  • 14. छात्रावास अनुशासन समिति की अनुशंसा पर अधिष्ठाता दोषी छात्रों के विरूद्ध निलंबन एवं निष्कासन की कार्यवाही करेंगें, जिस पर अपील स्वीकार्य नही होगा ।
  • 15. किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों के लिए पुलिसिया कार्यवाही की जावेगी तथा छात्रावास एवं महाविद्यालय से ऐसे दोषी छात्र को निष्काषित कर दिया जायेगा ।
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
इं.गां.कृ.वि., रायपुर
Back To Previous Page | Page last updated: 26-07-2024

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